स्पेशल कोर्ट का फैसला,पांच साल की मासूम पर बुरी नजर डालने वाले बस कंडक्टर को बीस साल की कैद,कोतवाली पुलिस ने दिखाई जांच में तत्परता.

मुंगेली. कोतवाली पुलिस ने तीन माह पहले एक मासूम के साथ अनैतिक कृत्य की घटना के मामले में आरोपी को बीस साल की सजा दिलवाने में कामयाबी पाई है। एसपी और एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन पर घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की गई और 13 दिन के भीतर अभियोजन पत्र कोर्ट में पेश किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार 17 जनवरी की शाम पांच साल की मासूम का स्कूल से घर लौटते वक्त बस कंडक्टर मनीष तिवारी पिता स्व. रामशरण तिवारी निवासी सरदान पटेल वार्ड ने अकेले पन का फायदा उठाकर उसके साथ अनैतिक कृत्य किया था। घटना के बाद पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मामला कायम किया और आरोपी को घटना की रात में ही गिरफ्तार कर लिया था। इधर मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी चंद्र मोहन सिंह के निर्देश पर एएसपी प्रतिभा पाण्डेय ने कोतवाली थाने में पदस्थ एसआई राजकुमार साहू को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा और सुपरविजन करती रही।

एएसपी श्रीमती पाण्डेय ने बताया कि घटना के हर पहलु की जांच करते हुए सुसंगत साक्ष्य एकत्रित किया गया और
12 दिवस मे विवेचना पूर्ण करते हुए दिनांक 30 जनवरी को अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में पेश किया गया वही 13 अप्रैल को विशेष न्यायालय पी. एस. मरकाम की कोर्ट
द्वारा आरोपी को 20 वर्ष का कारावास और 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।

You May Also Like