प्रदेश में हुक्का बार बंद कराने कानून बनवा कर माने MLA पाण्डेय.

बिलासपुर. सरकार के तीन साल और हुक्का बार चलाने वाले को तीन साल की सजा का आंकड़ा मेल खा रहा है अंततः विधानसभा के शीतकाल में सब से महत्वपूर्ण सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय वितरण का विनियम) संशोधन पारित हो गया। जिसके बाद अब हुक्का बार खोलना और चलाना दोनों अपराध होगा। राज्य के युवा वर्ग को नशे की इस लत से दूर भले ही सरकार ने विधानसभा में विधेयक लाकर किया हो मगर हुक्का बार में ताला लगाने में ताला लगवाने का पूरा श्रेय नगर विधायक शैलेश पाण्डेय को जाता है।

मालूम हो कि विधायक पाण्डेय ने पहले ही हुक्का बार बंद कराने की मुहिम छेड़ी थी और इसे लेकर वह इसे लेकर विधायक ने सड़क से लेकर विधानसभा तक अपनी बात रखी थी। गौरतलब है कि शैलेश पाण्डेय ने विधानसभा में राज्य के मुखिया, गृहमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और सदन में मौजूद उन सभी को ध्यानाकर्षण के माध्यम से चेताया था कि हुक्का बार के संचालन से किस तरह प्रदेश का युवा वर्ग नशे की ओर बढ़ रहा है। विधायक पाण्डेय की पहल के बाद प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी शहरों में संचालित हुक्का बार पार्लर को पर रेड कार्रवाई करवाने का दौर शुरू कर दिया। जिसके फल स्वरूप अब बिलासपुर तो क्या प्रदेश के किसी भी शहर के किसी भी कोने कोने में हुक्का बार पार्लर का संचालन पूरी तरह बंद हो गया है।

इधर शीतकालीन सत्र में विधायक पाण्डेय के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया और महत्वपूर्ण सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय वितरण का विनियम) संशोधन पारित हो गया। जिसके बाद अब हुक्का बार खोलना और चलाना दोनों अपराध होगा। इस विधेयक के पास होने से सबसे खास बात यह है कि अब प्रदेश में हुक्का बार का संचालन करने वाले को 3 वर्ष की सजा जिसमें सजा 1 वर्ष से कम नहीं होगी तो वही पचास तक जुर्माना लगाया जाएगा लेकिन जुर्माना दस हजार से कम नहीं होगा।
युवा नस्ल को नशे की लत से दूर करने में नगर विधायक शैलेश पांडे का राजनीतिक नेतृत्व काफी सराहनीय रहा।

आबकारी विभाग का अछूता, पुलिस ने किया काम.

हुक्का बार पार्लर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विधायक पाण्डेय ने आवाज क्या बुलंद की मानो पुलिस के कान खड़े हो गए। एक के बाद एक बिलासपुर शहर के करीब 27 हुक्का बार पार्लर में पुलिस ने धमक भी और कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई कर सभी को बंद कराया। इसी तरह प्रदेश के सभी शहरों में भी पुलिस ने हुक्का बार पार्लर पर कार्यवाही की, लेकिन इसके बाद भी आबकारी विभाग हुक्का बार पर कार्रवाई करने से अछूता रहा विधायक पाण्डेय के आगाज के बाद करीब-करीब सभी हुक्का बार पार्लर जो फूड लाइसेंस के नाम से चल रहे थे सभी को बंद करा दिया गया।

शहर में कितने हुक्का बार हुए बंद,विभाग के पास जानकारी नहीं.

विधायक पाण्डेय के हुक्का बार के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम के बाद एक बात सामने आई की शहर में पिछले दिनों कब कहां और कितने हुक्का बार संचालित हो रहे थे इस बात की जानकारी या कोई डिटेल आबकारी कार्यालय में नहीं है। इस बारे मे ‘OMG NEWS NETWORK’ द्वारा आबकारी उप निरीक्षक मुकेश पाण्डेय से पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है या तो जिला आबकारी ऑफिस से संपर्क करें नहीं तो पुलिस वाले ही बता पाएंगे कि शहर में पिछले दिनों कितने हुक्का बार पार्लर संचालित हो रहे थे। वही अब नए नियम में आबकारी विभाग को कार्रवाई करने का अधिकार मिला है जिसे देखकर ही कुछ बता पाना संभव होगा।

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