लोकसभा इलेक्शन 2024 को लेकर अहम खबरें: जानिए विज्ञापन के दिशा निर्देश, कैश जप्त, किन वोटर्स को मिलेंगी विशेष सुविधाएं और मतदान कर्मियो की क्लास.

रायपुर . भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 में इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथ ही प्रिंट मीडिया में भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों के प्रकाशन को रोकने के संबंध में व्यापक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत देश में हो रहे सातों चरणों के मतदान दिवस और उसके एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्वप्रमाणीकरण आवश्यक है।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में जारी परिपत्र की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत तीनो.


आचार संहिता लागू होने के बाद निगरानी दलों द्वारा 30 करोड़ 47 लाख की नगदी और वस्तुएं जब्त.

राज्य में लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 1 अप्रैल तक की स्थिति में 30 करोड़ 47 लाख रुपए की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। इनमें 9 करोड़ 11 लाख रुपए की नगद राशि शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान विगत 1 अप्रैल तक 24 हजार 226 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 56 लाख रुपए है। साथ ही 1 करोड़ 60 लाख रुपए कीमत की 885 किलो अन्य नशीली वस्तुएं भी जब्त की गई हैं। सघन जाँच अभियान के दौरान 1 करोड़ 64 लाख रुपए कीमत के 24.16 किलोग्राम कीमती आभूषण तथा रत्न भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां, जिनकी कीमत 17 करोड़ 58 लाख रुपए है, भी जब्त की गई हैं।

वृद्ध, निःशक्त एवं दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र में मिलेगी विशेष सुविधाएं

छ्त्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान दिव्यांग, वृद्धजन और निःशक्त मतदाताओं के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसका पूर्णतः पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र में दिव्यांग, वृद्धजन एवं निःशक्त मतदाताओं हेतु पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएंगी। इसके साथ ही दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र को भू-तल में रखा जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र भवन तक पहुंचने के लिए अच्छी स्थिति में पहुंच योग्य सड़क होनी चाहिए। मतदान केंद्र में सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे पीने का पानी, प्रतीक्षा शेड, दिव्यांग मतदाताओं के अनुकुल शौचालय, प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपयुक्त ढाल का स्थायी रैंप और निर्धारित मानकों के अनुसार मतदान कक्ष निर्मित होना चाहिए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान दिवस को दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग के लिए एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड स्वयंसेवकों की नियुक्ति किए जाने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। मतदान केंद्र पर मतदान हेतु आने वाले दिव्यांग (PwD) एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को कतार से मुक्ति देते हुए मतदान हेतु वरीयता प्रदान किया जाए।

मतदान कक्ष में दिव्यांग मतदाताओं की विशेष जरूरतों के संबंध में मतदान कर्मियों को संवेदनशील और जागरूक बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान तिथि को मांगे जाने पर दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को उनके घर से लाने एवं मतदान पश्चात् उन्हें वापिस उनके घर तक छोड़ने हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाएगी। मतदान केंद्र पर दृष्टिबाधित व्यक्ति को अपने साथ सहयोगी के रूप में एक साथी को ले जाने हेतु अनुमति है। मतदान केंद्रों पर दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ब्रेल लिपि में डमी मतपत्र मुद्रित कराकर रखे जाने के भी निर्देश हैं जिसे मांगे जाने पर संबंधित मतदाता को उपलब्ध कराया जाना है। दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा हेतु ईवीएम मशीन पर ब्रेल लिपि में प्रत्याशियों का नाम मुद्रित कराया जाए। मतदान केंद्र पर स्थापित होने वाले मतदाता सहायता बूथ की स्थिति की जानकारी दिव्यांग मतदाताओं को देने हेतु साइनेज चस्पा किया जाए। दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ मतदाताओं में से इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं के द्वारा विकल्प देने पर पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर से ही मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं हेतु सक्षम एप की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

सेवा मतदाताओं से प्राप्त डाक मतपत्रों के वितरण हेतु नोडल अधिकारी करें नियुक्त : अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, डाक विभाग के अधिकारियों को दिए गए निर्देश

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत सेवा मतदाताओं से डाक मतपत्रो की वापसी के संबंध में डाक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार क्षीरसागर द्वारा डाक विभाग के अधिकारियों को सेवा मतदाताओं से प्राप्त डाक मतपत्रों के वितरण हेतु लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मुख्यालय जिलों में नोडल अधिकारी तथा पोस्टमैन नामित करने निर्देशित किया गया, जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रतिदिन अपरान्ह 03.00 बजे डाक मतपत्र वितरित करेंगे।

बैठक में डाक मतपत्र वितरण हेतु अधिकृत पोस्टमैन के लिये रिटर्निंग अधिकारी से समन्वय स्थापित कर परिचय पत्र जारी करवाने हेतु निर्देशित किया गया जिससे कि पोस्टमैन को मतगणना के दिन मतदान केंद्र में प्रवेश के दौरान असुविधा ना हो। मतगणना के दिन निर्धारित समय पर डाक मतपत्र वितरण हेतु विशेष सतर्कता बरतने हेतु निर्देशित किया गया। डाक सेवा अनिवार्य सेवाओं की श्रेणी में शामिल है। अतः निर्वाचन में डाक कर्मियों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु डाककर्मियों को निर्धारित समयावधि में फार्म 12डी में रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन कर मतदान हेतु डाकमतपत्र प्राप्ति के संबंध में भी जानकारी दी गई।

उल्लेखनीय है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत अधिसूचित “अनिवार्य सेवाओं” के राज्य स्तरीय विभागीय नोडल अधिकारियों की बैठक में जानकारी दी थी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 10 सेवाओं को “अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन 10 सेवाओं में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मीडियाकर्मी जिन्हें आयोग की अनुमति से प्राधिकार पत्र जारी किये जाएंगे एवं भारतीय खाद्य निगम शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य मे लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तीन चरणों में सम्पन्न किए जा रहे हें। प्रथम चरण हेतु दिनांक 30 मार्च 2024 को 1603 सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट प्रसारित किये गए है। द्वितीय चरण हेतु दिनांक 8 अप्रैल 2024 एवं तृतीय चरण हेतु दिनांक 22 अप्रैल 2024 को सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा। बैठक में सहायक संचालक डाक विभाग आलोक गोमास्ता, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (डाक मतपत्र) विनय कुमार अग्रवाल तथा प्रदीप कुमार बैध उपस्थित थे।

सेवा मतदाताओं से प्राप्त डाक मतपत्रों के वितरण हेतु नोडल अधिकारी करें नियुक्त : अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

डाक विभाग के अधिकारियों को दिए गए निर्देश

रायपुर 2 अप्रैल 2024/ अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री नीलेशकुमार महादेव क्षीरसागर की अध्यक्षता में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सभाकक्ष में लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत सेवा मतदाताओं से डाक मतपत्रो की वापसी के संबंध में डाक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई।

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