पतंजलि ऐड केस में सुनवाई, 1 करोड़ जुर्माना ठोक सकता है सुप्रीम कोर्ट

Patanjali ad Case Hearing: पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. इससे पहले 21 नवंबर 2023 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ भ्रामक दावे और विज्ञापन प्रकाशित करने पर बाबा रामदेव की कंपनी को फटकार लगाई थी. भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ कर रही है. जस्टिस अमानुल्लाह ने पिछली सुनवाई में कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद को झूठे और भ्रामक दावों वाले सभी विज्ञापनों पर तुरंत रोक लगानी होगी. अदालत ऐसे किसी भी उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लेगी और किसी उत्पाद के प्रत्येक झूठे दावे के लिए 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है.अदालत ने निर्देश दिया था कि पतंजलि आयुर्वेद (Patanjali ad Case Hearing) भविष्य में ऐसा कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के आकस्मिक बयान प्रेस में न दिए जाएं. पीठ ने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे को ‘एलोपैथी बनाम आयुर्वेद’ की बहस में नहीं बदलना चाहती बल्कि भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की समस्या का वास्तविक समाधान ढूंढना चाहती है.

You May Also Like