नाबालिग लड़की का उसके मां-बाप ने बाल विवाह करा दिया, लड़की के मां-बाप, पति और सास-ससुर के खिलाफ केस दर्ज

तरनतारन. गांव कोटली सरू खां में नाबालिग लड़की का उसके मां-बाप ने बाल विवाह करा दिया. लड़की जब गर्भवती हुई तो उसने सखी वन स्टाप सेंटर में शिकायत की. इसके बाद पुलिस ने लड़की के मां-बाप, पति और सास-ससुर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. उल्लेखनीय है कि सखी वन स्टाप सेंटर में सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है.

विधानसभा क्षेत्र बाबा बकाला के गांव कोटली सरू खां की रहने वाली नाबालिग लड़की ने सखी वन स्टाप की मुख्य प्रबंधक अनीता कुमारी से संपर्क कर आपबीती सुनाई. लड़की ने बताया कि 25 जून, 2007 को उसका जन्म हुआ था. उसका विवाह पांच नवंबर, 2023 को मां प्रवीण कौर और पिता परविंदर सिंह ने अमृतसर जिले के गांव मुच्छल निवासी कुलदीप सिंह के साथ करवा दिया. तब उसकी उम्र 17 वर्ष छह माह थी. विवाह के समय सास सविंदर कौर और ससुर बलविंदर सिंह भी थे.

इस दौरान उसने अपने घरवालों से कहा था कि वह नाबालिग और अभी पढ़ना चाहती है, परंतु स्वजनों ने आर्थिक हालत का वास्ता देते हुए उसकी एक नहीं सुनीं और विवाह करवा दिया. विवाह के बाद वह गर्भवती हो गई. पीड़िता ने अखबार में सखी वन स्टाप सेंटर के बारे में प्रकाशित खबर पढ़ने के बाद सेंटर की मुख्य प्रबंधक अनीता कुमारी से संपर्क किया. इस मामले की जांच में वैरोवाल थाने की पुलिस कर रही है. थाना प्रभारी इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह औलख ने बताया कि मामले की जांच व पीड़िता के बयान दर्ज करने के लिए सब इंस्पेक्टर मंदीप कौर की ड्यूटी लगाई गई.

लड़की का सोमवार को सिविल अस्पताल तरनतारन से मेडिकल करवाया गया. मेडिकल रिपोर्ट में साफ हुआ कि वह गर्भवती है. लड़की के बयान पर गांव मुच्छल, अमृतसर निवासी उसके पति कुलदीप सिंह, ससुर बलविंदर सिंह और सास सविंदर कौर के अलावा पिता परविंदर सिंह और मां प्रवीण कौर के विरुद्ध बाल विवाह रोधक एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.

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