महापौर का अप्रत्यक्ष चुनाव के खिलाफ याचिका, सोमवार को होगी सुनवाई..

बिलासपुर. राज्य सरकार द्वारा महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष कराए जाने के लिए जारी अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती देने वाली एक और याचिका लगाई गई है जिसमें चुनाव के साथ वर्तमान में काम कर रहे महापौर को भी चुनौती दी गयी है। अधिसूचना में वर्तमान महापौर के कार्यकाल को लेकर कोई भी विधिक प्रावधान नहीं होने से वैधानिक स्तिथि उत्पन्न हो गई है।

शहर के रौशन सिंह ने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में अलग-अलग दो जनहित याचिका दाखिल की है जिसमें तर्क दिया गया है कि राज्य शासन ने अक्टूबर में जो महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने की अधिसूचना जारी की है वह वैधानिक स्थिति निर्मित कर रही है। साथ ही इस अधिसूचना में वर्तमान महापौर को लेकर कोई भी विधिक प्रावधान नहीं होने से उनका वर्तमान में चल रहा कार्यकाल भी वैधानिक नहीं रह गया है। मामले में सुनवाई सोमवार को होगी।

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