• बहन को गंदी-गंदी गालियां देने और जान से मारने की धमकी का आरोप, हाथ-मुक्का से पीटा; युवक के सिर, पीठ व पेट में चोट.
बिलासपुर. तारबाहर थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ गाली-गलौज और मारपीट का मामला सामने आया है। शिकायत पर पुलिस ने राजू यादव व उसके साथियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296, 351(3), 115(2) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के दौरान आरोपियों पर युवक को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।
तारबाहर थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक शिकायतकर्ता सौरव खान, पिता अयाज खान, निवासी नगीन मस्जिद के पास तारबाहर, ने पुलिस को बताया कि वह 14 अगस्त 2026 को करीब शाम 4:30 बजे वायरलेस कॉलोनी के पास गया था। वहां से वापस लौटकर वह अपने दोस्त हरी के घर के पास पहुंचा था।
शिकायत के अनुसार इसी दौरान राजू यादव और उसके साथी वहां पहुंचे और बिना किसी वजह के सौरव खान से गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि आरोपियों ने उसकी बहन को लेकर अश्लील गालियां दीं और जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ हाथ-मुक्का से मारपीट की। मारपीट में सौरव के सिर, पीठ, पेट सहित शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आने की बात एफआईआर में दर्ज है।
घटना के दौरान अनिमेष माजी और एजाज खान ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया। इसके बाद सौरव खान ने तारबाहर थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर राजू यादव एवं उसके साथियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 0280/2026 दर्ज किया है। एफआईआर 14 अगस्त 2026 की रात 8:34 बजे दर्ज की गई। पुलिस मामले में घटना के कारणों, मारपीट में शामिल अन्य आरोपियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।
