कांग्रेस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, इतने करोड़ भुगतान करने का दिया आदेश

कांग्रेस को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने यूपी कांग्रेस कमेटी को तीन महीने में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को बकाये का दो करोड़ 66 लाख रुपए अदा करने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने वर्ष 1998 में दाखिल यूपी कांग्रेस की याचिका पर उसे बकाए की तिथि से पांच फीसदी ब्याज देने का भी आदेश दिया है.हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 2.66 करोड़ रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने 1981 और 1989 के बीच UPSRTC के बसों और टैक्सियों का उपयोग करने के लिए कांग्रेस को तीन महीने के भीतर भुगतान करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक रैलियों और अन्य गतिविधियों के लिए यूपीएसआरटीसी द्वारा वाहन उपलब्ध कराए गए थे. हालांकि कांग्रेस ने शुरू में इस मामले को सुलझाने में रुचि दिखाई थी, लेकिन समय बीतने के साथ उसने “अपना रुख पूरी तरह से बदल दिया और अब केवल तकनीकी पहलुओं पर दलीलें पेश कर रही है.बकाया बिलों में से एक 1984 में दिवंगत प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों को ले जाने के लिए किराए पर लिए गए वाहनों से भी संबंधित था. राज्य ने 1998 में यूपी पब्लिक मनी (बकाया वसूली) अधिनियम, 1972 के तहत कांग्रेस के खिलाफ वसूली कार्यवाही शुरू की थी. नवंबर 1998 में अदालत ने वसूली कार्यवाही पर रोक लगा दी और मामला पिछले 25 वर्षों से लंबित रहा. अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी रहते हुए कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए सुविधाओं का लाभ उठाया और कभी-कभी तत्कालीन मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री के निर्देश पर वाहनों की खरीद की गई. दो मौकों पर कांग्रेस ने कुछ पैसों का भुगतान किया था. हालांकि शेष बिल लंबित है.

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