ठेकेदारों ने मजदूरी का डिजिटल भुगतान नहीं किया तो ऐसे पेनाल्टी..

बिलासपुर.सरकारी निर्माण कार्य में लगे विभाग के श्रमिक ठेकेदारों को भी अब अपने श्रमिकों को खाते में भुगतान करने का आदेश जारी किया गया है। इसके लिए अब श्रमिक ठेकेदारों को विभाग से अनुबंध करते वक्त डिजिटल भुगतान की शर्त मानना पड़गा.
वित्त सचिव कमल प्रीत सिंह ने कमिश्नर, कलेक्टर, को भेजे निर्देश में कहा कि निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक ठेकेदारों को मजदूरी का भुगतान डिजिटल तरीके से करना अनिवार्य है। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान को समय-समय पर प्रोत्साहित किया जाता रहा है। इसी तारतम्य में चयनित श्रमिक ठेकेदारों से किए जाने वाले अनुबंध में कुल मजदूरी भुगतान के न्यूनतम भाग को भीम और यूपीआई जैसे डिजिटलाइज सिस्टम से करने के उपबंध करने कहा है। उपरोक्त अनुबंध का पालन नहीं होने पर पेनाल्टी लगाने पर जोर दिया। इसके तहत निर्माण कार्य में ठेका पध्दति से कार्य कर रहे ठेकेदारों को अपने यहां लगे मजदूरों की मजदूरी का भुगतान अब डिजिटलाइज करना अनिवार्य कर दिया गया है।

ये हैं अनुबंध की शर्तें..

1.अनुबध में कुल मजदूरी का पच्चीस

फीसदी रकम का भुगतान मजदूर का बैंक खाता खोल कर डिजिटल तरीके करना सुनिश्चित करें।

2.ठेकेदार यदि ऐसा करने में असफल रहता है तो कुल मजदूरी का डेढ़ प्रतिशत अथवा पच्चीस फीसदी तक की रकम जुर्माना बतौर विभाग में छोड़ना पड़ेगा।

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