हाईकोर्ट के आदेश पर रवि भवन के मालिक पिता-पुत्र समेत साथी पर एक और Fir..

बिलासपुर- करोड़ों रुपए की ठगी और धोखाधड़ी के आरोपी विमल जैन, उसके बेटे वैभव जैन और उनके साथी अरुण सिंह पर एक और FIR दर्ज करने का आदेश जारी हुआ है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में इनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। गौरतलब है की अमित सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि रायपुर के रविभवन के मालिक और कारोबारी विमल जैन व वैभव जैन पिता-पुत्र हैं। उन्होंने अपने साथी अरुण सिंह के साथ मिलकर जमीन की धोखाधड़ी की है। पीड़ित के मुताबिक 20 मई 2015 में को रायपुर के मंदिर हसौद इलाके में 0.30 हेक्टेयर जमीन का सौदा 43 लाख रु में तय किया उन्होंने अमित के साथ एग्रीमेंट किया, और पॉवर ऑफ अटॉर्नी दे दी। अमित ने उन्हें पूरी रकम दी लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने पॉवर ऑफ अटॉर्नी को केंसिल करा दिया जिसके बाद अमित को मामले में गड़बड़ी नजर आई उसने पता किया तो उक्त जमीन को आरोपियों ने 20 सितम्बर 2011 को ही हिन्दुस्तान गृह निर्माण प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया था। धोखाधडी का शिकार होने पर अमित ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने विमल जैन उसके बेटे वैभव जैन और अरुण सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज करने कहा है। विमल जैन और उसका बेटा वैभव जैन पहले से ही धोखाधड़ी के मामले में बिलासपुर जेल में है। इन दोनों के साथ-साथ इनके परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ भी पुणे के व्यापारी ने 13 करोड रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है साथ ही इनके खिलाफ और भी कई शिकायतें पुलिस में विचाराधीन है।

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