देर रात चला अभियान,300 से अधिक अवैध बैनर पोस्टर निकालें गए.

*देर रात चला अभियान,300 से अधिक अवैध बैनर पोस्टर निकालें गए*

 

•एमआइसी के निर्णय के बाद,तत्काल शुरू किया गया अभियान.

 

•तीन क्लिनिक समेत एक अन्य ने लगाया अवैध बैनर, 80 हजार का जुर्माना.

 

•निगम कमिश्नर का निर्देश,जारी रखें अभियान.

 

• इधर प्रिंटर्स,टेंट व्यावसायी और राजनीतिक दलों को दी गई जानकारी.

 

बिलासपुर-सड़कों में अवैध बैनर पोस्टर को प्रतिबंधित करने के निर्णय के बाद देर रात नगर निगम ने पूरे शहर में अभियान चलाते हुए लगभग 300 से अधिक अवैध बैनर पोस्टर को निकाला। ज्ञात है की मंगलवार को एमआइसी की बैठक में सड़क,डिवाइडर और बिजली पोल समेत सभी शासकीय संपत्तियों पर बिना अनुमति के बैनर पोस्टर को प्रतिबंधित करते हुए तत्काल निकालने का निर्णय लिया गया। जिसके बाद निगम कमिश्नर अमित कुमार के निर्देश पर रात में एक साथ पूरे शहर में अभियान चलाया गया। निर्देश के बावजूद सड़क,डिवाइडर और शासकीय संपत्ति में अवैध बैनर पोस्टर लगाया गया, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने तीन क्लिनिक और एक अन्य के खिलाफ कुल 80 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया है।

मंगलवार को एमआइसी की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया की सड़क, चौक-चौराहे डिवाइडर और विद्युत खंभों समेत किसी भी शासकीय संपत्ति पर फ्लेक्स,बैनर,पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ नगर निगम कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रति फ्लेक्स पांच हजार रूपये जुर्माना वसूलेगी और वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी ,साथ ही प्रिंटिंग करने वाले का नाम अब हर फ्लेक्स में मुद्रक के रूप में देना होगा,अवैध लगाए पाये जाने जुर्माना राशि का 50 प्रतिशत मुद्रक से वसूला जाएगा और 50 प्रतिशत फ्लेक्स छपवाने और लगाने वाले से। इसके अलावा दुकानों के बाहर दुकानदारों द्वारा सड़क पर बोर्ड स्थायी रूप से लगाया गया है,उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देर रात निगम कमिश्नर ने सभी जोन और अतिक्रमण की संयुक्त टीम बनाकर सभी जोन क्षेत्रों के मुख्य मार्गों में कार्रवाई के निर्देश दिए,जिसके बाद टीम द्वारा अभियान चलाते हुए अवैध बैनर पोस्टर और बोर्ड को जब्त किया गया। आज मंगला,वेयर हाउस और कोनी रोड में प्रचार प्रसार के लिए डिवाइडर पोल में अवैध बैनर पोस्टर लगा दिए गए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए लोटस चिल्ड्रन हाॅस्पिटल, मैक्स क्लिनिक,युक्ति लिवर एंड गैस्ट्रो केयर के खिलाफ 60 हजार जुर्माना लगाते हुए अवैध प्रचार सामग्री को हटाया गया,इसी तरह कोनी रोड में भी डिवाइडर में जन्मदिन का बैनर पोस्टर तड़के लगाया गया था,जिस पर कार्रवाई करते हुए पोस्टर को जब्त किया गया और संबंधित के खिलाफ 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया।

 

राजनीतिक दल और व्यावसायियों की बैठक.

 

एमआइसी की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद निगम प्रशासन ने आज शहर के सभी प्रिंटर्स,टेंट व्यावसायी और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर,निर्णय की जानकारी दी और सड़क, डिवाइडर – बिजली पोल समेत अन्य स्थान जहां आवागमन बाधित होता है,ऐसे स्थानों पर बैनर पोस्टर या बोर्ड नहीं लगाने की अपील करते हुए सहयोग करने की बात कही। इसके अलावा निगम प्रशासन ने सभी प्रतिनिधियों से कहा की भविष्य में ऐसा करने पर बैनर पोस्टर समेत सभी सामान जब्त किए जाएंगे एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

आचर्य इंस्टीट्यूट ने 50 हजार जुर्माना.

डिवाइडर पोल समेत अन्य शासकीय संपत्ति में अवैध रूप से बैनर पोस्टर लगाकर संस्था का प्रचार प्रसार करने पर मंगलवार को आचार्य इंस्टीट्यूट पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया था और 24 घंटे के भीतर भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके फलस्वरूप आज आचार्य इंस्टीट्यूट द्वारा 50 हजार रूपये का भुगतान जुर्माने के तौर पर किया गया।

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