नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा,जुर्माना न देने पर 3 साल अतिरिक्त काटना होगा सलाखों के पीछे..

बिलासपुर. नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने आरोपी पर पास्को एक्ट के तहत 20 साल की सश्रम कारावास और 500 का जुर्माना लगाया है।

मालूम हो कि हिर्री क्षेत्र निवासी रोजी मजदूरी कर पेट पालने वाले एक परिवार की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी का 2019 में अनिल कुमार साहू ने अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। मिली जानकारी के अनुसार रोज की तरह 3 नवंबर 2019 को भी पीड़िता के माता पिता सुबह मजदूरी करने घर से निकल गए थे। लेकिन शाम को जब वे लौटे तब पीड़िता घर से गायब मिली। दो दिन तक खोजबीन करने पर भी जब कोई जानकारी नहीं लगी तब पीड़िता के माता पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट हिर्री थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने पूरे मामले में जांच कर आरोपी अनिल कुमार साहू को तब गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने की बात कबूल की थी। पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी ने कहा की जुर्माने की राशि न देने पर आरोपी को 3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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