महिला जनप्रतिनिधियों के पति-रिश्तेदारों पर बड़ा फैसला, अब नहीं बन सकेंगे प्रतिनिधि; राजपत्र में अधिसूचना जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़  सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के परिजनों को प्रतिनिधि या समन्वयक के रूप में नामित करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित की है।


राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक (लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन हेतु अर्हताएँ) नियम, 2022 में संशोधन करते हुए नया प्रावधान जोड़ा है।

भौगोलिकसंदर्भ



क्या कहा गया है नए नियम में?


नियम 3 के बाद नया नियम 4 जोड़ा गया है, जिसके अनुसार-

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों के प्रतिनिधियों के रूप में नामनिर्देशन पर प्रतिषेध – किसी भी नगरीय निकाय में, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन अथवा किसी अन्य निकट पारिवारिक, सदस्य या नातेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि अथवा समन्वयक व्यक्ति के रूप में नामनिर्दिष्ट अथवा नियुक्त नहीं किया जाएगा।” यह संशोधन छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किया गया है।





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