हाईकोर्ट- राज्य शासन का भूमि आवंटन मामला,सुनवाई के बाद सरकार को एफिडेविट देकर जानकारी देने का आदेश.

बिलासपुर. राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट की डबल बैच ने सुनवाई हुई,जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा विभाग के सचिव को उक्त विषय पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कर,जिन व्यक्तियों को उक्त आदेश के परिपालन में भूमि आवंटित की गई है, उनका नाम पता आदि की जानकारी एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है।

मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता सुशांत शुक्ला की तरफ से अधिवक्ता रोहित शर्मा एवं याचिकाकर्ता नवीन मार्कंडेय की ओर से अधिवक्ता हिमांशु पांडे ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत जनहित याचिका पर बहस की, उक्त याचिका मे राज्य शासन द्वारा जारी भूमि आवंटन आदेश को चुनौती दी गई है।
पूर्व में हुई सुनवाई के पश्चात सोमवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस आर सी एस सामान की खंडपीठ ने राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा विभाग के सचिव को उक्त विषय पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही जिन व्यक्तियों को उक्त आदेश के परिपालन में भूमि आवंटित की गई है, उनका नाम पता आदि की जानकारी एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया है।

मामले में आएगी पारदर्शिता.शुक्ला.

याचिकाकर्ता सुशांत शुक्ला ने कहा कि उक्त आदेश से पारदर्शिता आएगी वह याचिका में प्रस्तुत आशंका की भूमि किन व्यक्तियों को आवंटित की गई है। इस पर से भी परत उठेगी। याचिका में गरीब पिछड़ों के हित हेतु भूमि सुरक्षित रखने की भी बात उठाई गई।

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