भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी का मामला: अरुण पन्नालाल की जमानत याचिका खारिज, जेल भेजे गए

रायपुर। भगवान शिव पर सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने वाले छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल की जमानत याचिका खारिज हो गई. इसके साथ ही उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है.


भाजपा पदाधिकारियों ने अरुण पन्नालाल और हंसराज गोयल के खिलाफ सिविल लाइन थाने में बीती रात एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार करने के बाद आज सीजीएम आनंद सिंह की कोर्ट में पेश किया. सीजीएम ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 21 अगस्त तक के लिए जेल भेज दिया है.



मामले में DCP सेंट्रल तारकेश्वर पटेल ने बताया कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने संबंधी पोस्ट के आधार पर सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज की गई थी. प्रकरण को विवेचना में लेते हुए साक्ष्य संकलन किए गए हैं. मामले में अभियुक्त अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार किया गया था, जिसे न्यायालय में पेश किया गया. जांच में साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है, और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

वहीं, सोशल मीडिया पर कथित तौर पर पोस्ट करने वाले हंसराज गोयल पर भी एफआईआर दर्ज की गई है. हंसराज गोयल की आईडी के संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है. DCP पटेल के मुताबिक, विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.





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