Omg ब्रेकिंग-दो से अधिक बच्चे वाले भी बन सकेंगे शिक्षाकर्मी..

हाईकोर्ट ने नियम साबित नहीं होने पर समस्त लाभ के साथ लौटाई नौकरी..

बिलासपुर। दो से ज्यादा बच्चे होने पर शिक्षाकर्मी की नौकरी नहीं देने के मामले में राज्य सरकार इस बारे में कोई नियम साबित नहीं कर पाई। इस पर हाईकोर्ट ने दस साल बाद शिक्षा कर्मी वर्ग एक के पद पर याचिकाकर्ता को समस्त लाभ के साथ नौकरी देने का आदेश जारी किया है। तब छतीसगढ़ सरकार ने विज्ञापन में भर्ती शर्त रखी थी कि जिनके दो से ज्यादा बच्चें है वे चयन के पात्र नहीं है।

वर्ष 2008 में छतीसगढ़ शासन ने शिक्षाकर्मी की भर्ती के पद निकाले थे इसमें शिक्षाकर्मी वर्ग एक के पद पर बिलासपुर गोड़पारा निवासी सुमन शर्मा का सलेक्शन हुआ था। जिला पंचायत में दस्तावेज परीक्षण के दौरान दो से अधिक बच्चें होने की जानकारी मिलने पर तत्कालीन सीईओ ने नियुक्ति देने से इनकार कर दिया। इस नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन शर्त का उल्लेख किया गया है कि सन् 2001 के बाद जिनके दो से ज्यादा बच्चें हैं वे नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे। इस पर चयनित अभ्यर्थी सुमन शर्मा ने अपने अधिवक्ता प्रतीक शर्मा के माध्यम से याचिका हाईकोर्ट में लगाई। मामले में उन्होेंने शासन के नियमों को चैलेंज किया था। यह कहा गया कि विज्ञापन में इस बात का उल्लेख तो है लेकिन इसका नियम कहां है। अपने तरह के इस अलग मामले में दलील दी गई कि दो से ज्यादा बच्चे होने के आधार पर नौकरी से निकालना गैरकानूनी है, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है।

दस साल से है एक पद सुरक्षित..

याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 में ही नियुक्तिकर्ता जिला पंचायत बिलासपुर को मामले का निराकरण होने तक एक पद सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। इस आदेश की तामिली के पश्चात नियमों पर सुनवाई हुई।

कोर्ट ने दिया राहत भरा ये फैसला..

कोर्ट ने भी सरकार से पूछा कि अगर नियम है तो कहां है। इसमें छतीसगढ़ शासन शिक्षा कर्मी भर्ती नियम 2007 में कहीं कोई नियम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया। हाईकोर्ट को इस पर कोई जवाब ठीक ढंग से नहीं मिल सका। तमाम बहस और सुनवाई के पश्चात हाईकोर्ट के जस्टीस पी सैम कोसी ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया। आदेश में सरकार को कहा कि 2008 में भर्ती हुए शिक्षा कर्मी के तरह की सुविधां याचिकाकर्ता सुमन शर्मा को दी जाएं। चयन तिथि से लेकर अब तक का सभी तरह का लाभ शासन द्बारा देय होगा। उनकी वरिष्ठता सहित वेतन जब वे ज्चाइनिंग करेगी उस दिन से मिलेगा।

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