सिपाहियों को सप्ताह में छुट्टी और सुविधाएं दें- हाईकोर्ट 

बिलासपुर .आरक्षकों को विकली आँफ व अन्य बुनियादी सुविधाएं  देने के लिए लगाई गई याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. इसमें हाईकोर्ट ने दो महीने में मामले का निराकरण कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश सरकार को दिए हैं.पुलिस विभाग के बर्खास्त आरक्षक राकेश यादव ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. इसमें प्रदेश भर के आरक्षकों की तकलीफ को याचिका के जरिए कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है. याचिकाकर्ता ने लिखा है कि सप्ताह भर काम करने के बाद भी आरक्षकों को विकली ऑफ नहीं मिलता और न ही मोबाइल फोन और ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलता है.आरक्षकों को सुविधाएं नहीं मिलने के कारण उन्हें काम करने में काफी तकलीफ झेलनी पड़ती है. इसी मामले में आज हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने सुनवाई की और कोर्ट ने सरकार को मामले का निराकरण करने कहा है.गौरतलब है कि मामले में पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने आरक्षकों को विकली आफ मामले में सरकार को एक कमेटी गठित कर निर्णय करने का आदेश दिया था. इसके बाद सरकार ने आईजी स्तर के एक अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया है. लेकिन इसके बाद कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी.

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