बिलासपुर -हाईकोर्ट में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एवं जस्टिस राम प्रशन्न शर्मा की डबल बैंच ने छ. ग. शासन विरुद्ध गुल्लू अजय एवं अन्य के केस की सुनवाई की. मामला छावनी थाना, जिला दुर्ग था. डबल बैंच द्वारा उपरोक्त केस में प्रस्तुत जवाब को अपर्याप्त बताते हुए असंतुष्ट होकर केस की सुनवाई तिथि 20 फरवरी को थाना प्रभारी छावनी दुर्ग एवं डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश जारी किया था। वहीं डबल बैंच के समक्ष डीजीपी एएन उपाध्याय एवं थाना प्रभारी छावनी राजेश साहू उपस्थित हुए। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा द्वारा पुलिस विभाग की कार्यवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीजीपी से कहा कि पुलिस प्रशासन पर आपका कोई नियंत्रण नही है. मुझे भी आपकी सरकार ने ही नियुक्त किया है, हमारे द्वारा जारी किए गए वारंट को पुलिस तामील भी नही करवा सकती है. अपराधी यहांआकर उपस्थित हो जाता हैं तो हमारे आत्मसम्मान को भी ठेस पहुचती है.
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